Friday, 25 December 2015

जलवायु परिवर्तन बढ़ा सकता है बिहार में कृषि संकट

जलवायु परिवर्तन बढ़ा सकता है बिहार में कृषि संकट 
आरके नीरद
विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से अगले 5-10 सालों में कृषि की समस्या विकराल हो सकती है. इसका मतलब है कि बिहार में कृषि की चुनौतियां और बढ़ेंगी. राज्य की दो तिहाई आबादी की कृषि पर और कृषि की प्रकृति पर निर्भरता से जुड़ी समस्याएं पहले से कायम हैं.  राज्य सरकार के दूसरे कृषि रोड मैप की अवधि 2017 में पूरी होने जा रही है.  हाल के वर्षो दो कृषि रोड मैप से राज्य में खेती की सेहत में सुधार जरूर आया, मगर चुनौतियों के मुकाबले उपलब्धियों का ग्राफ और मेहनत की मांग करता है. जाहिर है कि कृषि के क्षेत्र में नयी सरकार का टास्क बड़ा है.
प्रथम दृष्टि में राज्य में कृषि की पहली समस्या सिंचाई की है. समय पर खाद-बीज की उपलब्धता इसकी दूसरी बड़ी समस्या है. तीसरी समस्या कृषि उपज की खरीद और स्थानीय बाजार व्यवस्था की कमी है. चौथी समस्या अनाज के भंडारण की व्यवस्था और सरकारी खरीद  के बाद अनाज की पूरी कीमत किसानों को समय उपलब्ध करना तथा उस अनाज की सुरक्षा है. पांचवीं समस्या उत्पादकता बढ़ाने, कृषि संबंधी संस्थागत व्यवस्था में व्यापक सुधार, खेती के जोखिम को कम करने के बड़े उपाय तथा कृषि भूमि के पैटर्न में बदलाव है. इन समस्याओं को हल करने की दिशा में अब तो प्रयोग और प्रयास हुए हैं, नि:संदेह किसानों को उसका लाभ  मिला है, लेकिन उस दिशा में पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत होगी.
राज्य में औसत वर्षापात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है. 2013 में देखें, तो 18 जिलों में औसत से ज्यादा वर्षापात हुआ, जबकि 20 जिलों में औसत से काफी कम. यह स्थिति करीब-करीब हर दो साल पर आती रही है. वर्षापात में जिलों के बीच की यह असमानता बड़ी चुनौती है और इससे निबटने के लिए सिंचाई क्षमता और जल प्रबंधन के कोशल को बढ़ाने की जरूरत होगी.
राज्य में दो दर्जन से अधिक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो सालों से अधूरी पड़ी हैं. इन परियोजनाओं पर अब तक करोड़ों  रुपये खर्च हुए हैं, जबकि इनकी आरंभिक लागत ..... करोड़ थी. इसी क्रम में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं और भी हैं. एक पूर्वी गंडक सिंचाई परियोजना और दूसरी पश्चिमी कोसी सिंचाई परियोजना. ये दोनों करीब चार दशक से अधूरी हैं, जबकि जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं पर बहुत काम हो चुका है. इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं को दो-ढ़ाई साल में पूरा किया जा सकता है. इनसे करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन की क्षमता बढ़ेगा और करीब 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हो सकेगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे राज्य में 1500 करोड़ की अतिरिक्त खुशहाली आयेगी.
किसानों की जीविका के वैकल्पिक साधन चाहिए 
खेती पर निर्भर आबादी के लिए जीविका के वैकल्पिक साधन की जरूरत है. भूमि उपायोग के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, जबकि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया है. आबादी के अनुपात में कृषि भूमि नहीं बढ़ सकती, लेकिन कृषि भूमि पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है. इसकी बड़ी जरूरत है. राज्य के 90 फीसदी ऐसे किसान हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है. इन्हीं किसानों के पास राज्य की 50 फीसदी कृषि भूमि है. 30 फीसदी कृषि भूमि संयुक्त है. ऐसे में लघु और सीमांत किसानों के लिए जीविका के वैकल्पिक साधन जुटाने की चुनौती है. यह वैकल्पिक साधन कृषि आधार ही हो, यह भी जरूरी है, ताकि कृषि में उनकी निरंतरता बनी रहे.
राज्य में कृषि क्षेत्र में अब भी निवेश की दर कम और निवेश का आकार छोटा है. इसे बढ़ाने की जरूरत होगी. तभी कृषि के स्वरूप, उत्पादकता, कृषि उपज की कीमत और कृषि समर्थित छोटे-बड़े उद्योग के विस्तार के अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो सकेंगी.
जोखिम को कम करने के करने होंगे उपाय 
किसान खेती से जुड़े रहें और व्यक्तिगत पूंजी निवेश की दर बढ़े, इसके लिए सरकार को जोखिम करने वाले प्रभावी और भी उपाय विकसित करने होंगे. कृषि की मौसम पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही हैं. इस सदी में छह बार ऐसा हुआ है, जब पूरे साल में औसत से कम वर्षा हुई. सूखे, बाढ़ और असमान वर्षापात के बड़े असर को देखते हुए कृषि के जोखिम को कम करने को उपायों को बढ़ाना होगा. 
बढ़ानी होगी औसत उत्पादकता
बिहार में उत्पदकता दर को और बढ़ाने की जरूरत है. खास कर दलहन, मोटे अनाज और गेहूं के मामले में. धान की उत्पादकता में बिहार ने चीन के रिकॉर्ड को तोड़ा. आलू में भी उत्पादकता दर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, लेकिन इस उपलब्धि को सीमित क्षेत्र से निकाल कर पूरे राज्य में विस्तार देने की चुनौती अब भी बनी है. राज्य के 47 फीसदी किसान अब भी 1.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन करते हैं और हमारी 43 फीसदी आवश्यकता यही पूरा करते हैं. इन्हें उत्पादकता के उच्च दर से जोड़ने की जरूरत है.


उपलब्धियां
 नालंदा के किसानों ने धान उत्पादन में चीन के रिकॉर्ड को तोड़ा.
कृषि में इंद्रधनुषी बदलाव आया है. इसके विस्तार की जरूरत है.
मधु उत्पादन में बिहार देश में पहला स्थान रखता है.


छोटे होते खेत, बढ़ता बोझ
कृषि भूमि का औसत आकार तेजी से छोटा हुआ है. यह एक बड़ी चुनौती है, जिसका सीधा नहीं, वैकल्पिक समाधान हो सकता है. सरकार को इस पर प्राथमिकता के आधार पर वर्क आउट करना होगा. 1995-96 में कृषि भूमि का औसत आकार 0.75 हेक्टेयर था. 2005-06 में यह 4.43 हुआ. पिछले एक दशक में यह आकार और भी छोटा हुआ है.
जलवायु परिवर्तन बढ़ा सकता है बिहार में कृषि संकट 
आरके नीरद
विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से अगले 5-10 सालों में कृषि की समस्या विकराल हो सकती है. इसका मतलब है कि बिहार में कृषि की चुनौतियां और बढ़ेंगी. राज्य की दो तिहाई आबादी की कृषि पर और कृषि की प्रकृति पर निर्भरता से जुड़ी समस्याएं पहले से कायम हैं.  राज्य सरकार के दूसरे कृषि रोड मैप की अवधि 2017 में पूरी होने जा रही है.  हाल के वर्षो दो कृषि रोड मैप से राज्य में खेती की सेहत में सुधार जरूर आया, मगर चुनौतियों के मुकाबले उपलब्धियों का ग्राफ और मेहनत की मांग करता है. जाहिर है कि कृषि के क्षेत्र में नयी सरकार का टास्क बड़ा है.
प्रथम दृष्टि में राज्य में कृषि की पहली समस्या सिंचाई की है. समय पर खाद-बीज की उपलब्धता इसकी दूसरी बड़ी समस्या है. तीसरी समस्या कृषि उपज की खरीद और स्थानीय बाजार व्यवस्था की कमी है. चौथी समस्या अनाज के भंडारण की व्यवस्था और सरकारी खरीद  के बाद अनाज की पूरी कीमत किसानों को समय उपलब्ध करना तथा उस अनाज की सुरक्षा है. पांचवीं समस्या उत्पादकता बढ़ाने, कृषि संबंधी संस्थागत व्यवस्था में व्यापक सुधार, खेती के जोखिम को कम करने के बड़े उपाय तथा कृषि भूमि के पैटर्न में बदलाव है. इन समस्याओं को हल करने की दिशा में अब तो प्रयोग और प्रयास हुए हैं, नि:संदेह किसानों को उसका लाभ  मिला है, लेकिन उस दिशा में पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत होगी.
राज्य में औसत वर्षापात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है. 2013 में देखें, तो 18 जिलों में औसत से ज्यादा वर्षापात हुआ, जबकि 20 जिलों में औसत से काफी कम. यह स्थिति करीब-करीब हर दो साल पर आती रही है. वर्षापात में जिलों के बीच की यह असमानता बड़ी चुनौती है और इससे निबटने के लिए सिंचाई क्षमता और जल प्रबंधन के कोशल को बढ़ाने की जरूरत होगी.
राज्य में दो दर्जन से अधिक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, जो सालों से अधूरी पड़ी हैं. इन परियोजनाओं पर अब तक करोड़ों  रुपये खर्च हुए हैं, जबकि इनकी आरंभिक लागत ..... करोड़ थी. इसी क्रम में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं और भी हैं. एक पूर्वी गंडक सिंचाई परियोजना और दूसरी पश्चिमी कोसी सिंचाई परियोजना. ये दोनों करीब चार दशक से अधूरी हैं, जबकि जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं पर बहुत काम हो चुका है. इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं को दो-ढ़ाई साल में पूरा किया जा सकता है. इनसे करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन की क्षमता बढ़ेगा और करीब 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हो सकेगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे राज्य में 1500 करोड़ की अतिरिक्त खुशहाली आयेगी.
किसानों की जीविका के वैकल्पिक साधन चाहिए 
खेती पर निर्भर आबादी के लिए जीविका के वैकल्पिक साधन की जरूरत है. भूमि उपायोग के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, जबकि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया है. आबादी के अनुपात में कृषि भूमि नहीं बढ़ सकती, लेकिन कृषि भूमि पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है. इसकी बड़ी जरूरत है. राज्य के 90 फीसदी ऐसे किसान हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है. इन्हीं किसानों के पास राज्य की 50 फीसदी कृषि भूमि है. 30 फीसदी कृषि भूमि संयुक्त है. ऐसे में लघु और सीमांत किसानों के लिए जीविका के वैकल्पिक साधन जुटाने की चुनौती है. यह वैकल्पिक साधन कृषि आधार ही हो, यह भी जरूरी है, ताकि कृषि में उनकी निरंतरता बनी रहे.
राज्य में कृषि क्षेत्र में अब भी निवेश की दर कम और निवेश का आकार छोटा है. इसे बढ़ाने की जरूरत होगी. तभी कृषि के स्वरूप, उत्पादकता, कृषि उपज की कीमत और कृषि समर्थित छोटे-बड़े उद्योग के विस्तार के अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो सकेंगी.
जोखिम को कम करने के करने होंगे उपाय 
किसान खेती से जुड़े रहें और व्यक्तिगत पूंजी निवेश की दर बढ़े, इसके लिए सरकार को जोखिम करने वाले प्रभावी और भी उपाय विकसित करने होंगे. कृषि की मौसम पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही हैं. इस सदी में छह बार ऐसा हुआ है, जब पूरे साल में औसत से कम वर्षा हुई. सूखे, बाढ़ और असमान वर्षापात के बड़े असर को देखते हुए कृषि के जोखिम को कम करने को उपायों को बढ़ाना होगा. 
बढ़ानी होगी औसत उत्पादकता
बिहार में उत्पदकता दर को और बढ़ाने की जरूरत है. खास कर दलहन, मोटे अनाज और गेहूं के मामले में. धान की उत्पादकता में बिहार ने चीन के रिकॉर्ड को तोड़ा. आलू में भी उत्पादकता दर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, लेकिन इस उपलब्धि को सीमित क्षेत्र से निकाल कर पूरे राज्य में विस्तार देने की चुनौती अब भी बनी है. राज्य के 47 फीसदी किसान अब भी 1.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन करते हैं और हमारी 43 फीसदी आवश्यकता यही पूरा करते हैं. इन्हें उत्पादकता के उच्च दर से जोड़ने की जरूरत है.


उपलब्धियां
 नालंदा के किसानों ने धान उत्पादन में चीन के रिकॉर्ड को तोड़ा.
कृषि में इंद्रधनुषी बदलाव आया है. इसके विस्तार की जरूरत है.
मधु उत्पादन में बिहार देश में पहला स्थान रखता है.


छोटे होते खेत, बढ़ता बोझ
कृषि भूमि का औसत आकार तेजी से छोटा हुआ है. यह एक बड़ी चुनौती है, जिसका सीधा नहीं, वैकल्पिक समाधान हो सकता है. सरकार को इस पर प्राथमिकता के आधार पर वर्क आउट करना होगा. 1995-96 में कृषि भूमि का औसत आकार 0.75 हेक्टेयर था. 2005-06 में यह 4.43 हुआ. पिछले एक दशक में यह आकार और भी छोटा हुआ है.

Sunday, 20 December 2015

बिहार में ठंड से औसतन हर साल 118 मौत
आरके नीरद
बिहार में ठंड में बेघरों और असहायों को बचाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है. 25 दिसंबर से जिलों से हर दिन रिपोर्ट ली जायेगी. इसमें ठंड से बचाव और नुकसान की जानकारी होगी. दरअसल, सरकार की बड़ी चिंता जनवरी के अंतिम और जनवरी के पहले दो सप्ताह में ठंड से मौत को रोकने की है.
इस सदी के 14 सालों में ठंड से अकेले बिहार में 1647 लोगों की मौत हुई. यानी हर साल औसतन करीब 118 लोग ठंड से मरे. ठंड से मौत के मामले में यह संख्या बिहार को देश में तीसरे नंबर पर खड़ा करती है. इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले और पंजाब दूसरे नंबर पर हैं, जहां 2001 से 2014 के बीच क्रमश: 2623 और 1768 लोगों की मौत हुई. इस अवधि में शीत लहर से देश में हर साल 718 लोग मरे. 14 सालों में देश में कम-से-कम 10,933 लोगों की मौत ठंड से हुई. यह आंकड़ा ओपन सरकारी डाटा प्लेटफार्म (ओजीडी) का है. वैसे राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के पास ठंड से मौत का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है.
 प्राकृतिक आपदा है शीत लहर
केंद्र सरकार ने 2012 में शीत लहर को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया और आपदा प्रबंधन विभाग को इस पर सक्रिय किया गया. उस साल ठंड से देश भर में सबसे ज्यादा (करीब एक हजार) मौतें हुई थीं. दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान पांच डिग्री से नीचे चला गया था.  राज्य सरकार शीत लहर से बचाव के लिए हर साल अलाव की व्यवस्था करती है और बेसहारा लोगों के बीच कंबल बांटती है. 2014 में 7381 क्विंटल लकड़ी जलायी गयी और 1600 कंबल बांटे गये.
मौत की बड़ी वजह बेघर
ठंड से मरने वालों की संख्या के मामले में बिहार भले तीसरे नंबर पर हो, बेघरों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश और पंजाब से ज्यादा गंभीर है. ठंड से मरने वालों में ज्यादातर बेघर लोग हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 449787 परिवार (17.73 लाख आबादी) और बिहार में 9818 परिवार (45.58 हजार आबादी) बेघर हैं. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 18.56 प्रतिशत, पंजाब में 2.63 प्रतिशत और बिहार में 2.57 प्रतिशत बेघर हैं.  सुप्रीम कोर्ट ने 2001 एवं 2011 में बेघर लोगों को बेहतर आश्रय देने का आदेश दूसरे राज्यों के साथ-साथ बिहार को भी दिया .

ठंड के कारण हुई मौतें 
(2001-2014)
वर्ष   मौत
2001   641
2002   525
2003   835
2004   570
2005 646
2006   694
2007   872
2008 836
2009   742
2010 937
2011   849
2012 997
2013   946
2014   913
(स्नेत : ओजीडी)

ठंड  से कुल मौतों का राज्यवार वितरण (2001-2014) 
राज्य ठंड से मौत
उत्तर प्रदेश 2623
पंजाब 1768
बिहार 1647
हरियाणा 866
झारखंड 813
दिल्ली 652
गुजरात 399
हिमाचल प्रदेश 358
राजस्थान 352
उत्तराखंड 318
मध्य प्रदेश 282
पश्चिम बंगाल 233
महाराष्ट्र 227
ओड़िशा   113
छत्तीसगढ़ 70
जम्मू-कश्मीर में 60
आंध्र प्रदेश 56
अरु णाचल प्रदेश 22
असम 17
तमिलनाडु 16
कर्नाटक 15
मेघालय 12
सिक्किम 7
चंडीगढ़ 5
त्रिपुरा 2
गोवा,केरल, लक्षद्वीप, णिपुरम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, दादर-नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  में 14 सालों में एक भी मौत नहीं. 

फैक्ट्स : देश एक नजर 
24.39 करोड़ परिवार देश में. 17.01 करोड़ (73.44}) ग्रामीण और 6.97 करोड़ (26.56}) शहरी.
90 लाख (5.03}) ग्रामीण परिवारों में  बेघर.
 2.29 करोड़ (12.83}) ग्रामीण परिवार की मुखिया महिला.
2.16 करोड़ (12.03}) महिला मुखिया वाले ग्रामीण परिवार बेघर.

फैक्ट्स : बिहार  एक नजर 
राज्य में एक दशक में चार हजार बढ़े बेघर
बिहार में बेघरों की तादाद बढ़कर 46 हजार हो गयी है. एक दशक पहले यह संख्या 42 हजार थी. बिहार में 9818 परिवारों के पास अपना घर नहीं है. इन परिवारों की कुल आबादी 45 584 है. इनमें 24 231 पुरूष हैं. इन बेघरों में 6775 परिवारों के 32993 सदस्य ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के 3043 परिवारों के 12591 लोगों के पास घर नहीं है. 28 फरवरी 2011 को देश भर में हुए सव्रेक्षण के इन ताजा आंकड़ों को जगनणना निदेशालय ने जारी कर दिया.

कौन होते हैं बेघर
ऐसे परिवार या परिवारों के सदस्य जो सड़क के किनारे, प्लेटफार्म, फ्लाई ओवर या सार्वजनिक स्थानों की सीढ़ियों के नीचे या ह्यूम पाइप में रहते हैं.
28 शहरों के बेघरों के लिए बनने हैं 50 हजार घर
राज्य समेकित शहरी विकास योजना के तहत सरकार शहरी इलाके में रहने वाले बेघरों के लिए 50 हजार आवासों का निर्माण सरकार को कराना है. पटना से सटे फुलवारीशरीफ में बने ऐसे 192 आवास बेघरों को दिये गये हैं.









जजों की कमी से अदालतों पर बढ़ रहा मुकदमों की बोझ
आरके नीरद
चार दिन पहले (15 दिसंबर) पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के एक सजायाफ्ता व्यक्ति की जमानत याचिका पर पहले सुनायी करने के  उसके अनुरोध को ठुकरा दिया. न्यायालय ने ऐसा इसलिए किया कि सब के लिए न्याय के समान अवसर के सिद्धांत का अतिक्रमण न हो. अदालत ने यह भी टिपण्णी की कि 56 हजार जमानत याचिकाएं  पटना उच्च न्यायालय में  लंबित हैं.  विभिन्न मामलों में सजा प्राप्त हजारों लोग जमान नहीं मिलने के कारण जेलों में बंद हैं. सिविल और अपराधिक प्रकृति के 1.35 लाख मुकदमे पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े हैं. यह आंकड़ा बेशक सामान्य नहीं है. बिहार के मुकाबले बंबई हाइकोर्ट का क्षेत्रधिकार बड़ा है और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या भी बिहार से ज्यादा है. फिर भी बंबई हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत की केवल 756 और नियमित 1000 याचिकाएं लंबित हैं. त्वरित न्याय और मुकदमों के निष्पादन में क्या हैं बड़ी बाधाएं? देश और बिहार में कैसे और क्यों बढ़ रहा है मुकदमों का बोझ. एक रिपोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट की त्रैमासिक रिपोर्ट के विेषण के अनुसार बिहार की निचली अदालतों में हर तीन माह में करीब एक लाख नये मुकदमे दर्ज होते हैं, जबकि मुकदमों के निष्पादन की दर नये मुकदमों की संख्या की दृष्टि से 70 से 75 फीसदी के करीब है. यानी हार तीन माह में 25 से 30 फीसदी मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है. यही हाल पटना हाई कोर्ट का है. हर तीन माह में 20 से 25 हजार नये मुकदमे यहां आते हैं, जबकि निष्पादन दर नये मुकदमों की संख्या की तुलना में 90 से 95 फीसदी है. यानी यहां भी पुराने मामलों का बोझ बढ़ रहा है. स्थिति यह है कि साल 2013 की अंतिम तिमाही में 69 हजार से ज्यादा मुकदमे निबटाये जाने के बाद भी उस साल के 31 दिसंबर तक बिहार की निचली अदालतों में 18 लाख 07 हजार 782 मुकदमे लंबित रह गये. अगले छह माह में इस संख्या में और सात हजार का इजाफा हो गया, जबकि अप्रैल से जून के बीच 78 हजार से ज्यादा मुकदमे निबटाये गये. उस अवधि में 1.07 लाख 782 नये मुकदमे दर्ज हुए थे. इससे साफ है कि जिस तेजी से मुकदमों को निचली अदालतें निबटा रही हैं, उसी अनुपात में मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है.
इस तरह बढ़ रहा मुकदमों का बोझ
इसी तरह पटना उच्च न्यायालय में भी लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है. 31 दिसंबर को जहां 1.32 लाख 155 मुकदमे लंबित थे, वहीं जुलाई 2014 के अंत तक यह संख्या बढ़ कर 1.33 लाख 44 हो गयी. आज की तिथि में यहां सिविल और क्रिमिनल लंबित मुकदमों की संख्या 1.35 लाख हो गयी है.
मुकदमों में फंसी है हजारों एकड़ जमीन
राज्य के सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमों की बात करें, तो इनकी संख्या लगभग 19 लाख है. स्पष्ट है कि यह संख्या सामान्य नहीं है. जहां मुकदमों के इस बोझ को कम करना अदालतों के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं इसके पक्षकारों के लिए न्याय पाना बड़े सब्र का हिस्सा. इन लंबित मुकदमों में बड़ी संख्या वैसे भूमि विवाद के हैं, जिनमें दशकों से अदालती फैसले की बजाय तारीखें मिल रही हैं. अकेले पटना उच्च न्यायालय में जमीन संबंधी 293 पुराने मुकदमे दर्ज हैं. इन मुकदमों में 20572 एकड़ जमीन फंसी हुई है. इसी तरह रेवेन्यू बोर्ड में 76, प्रमंडलीय आयुक्तों के न्यायालय में 21, समाहर्ताओं के यहां 272, अपर समाहर्ताओं के यहां 218 तथा एसडीओ के यहां 184 मुकदमे भूमि विवाद के हैं, जो सालों से लंबित हैं. ये मुकदमे भी हजारों एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़े हैं. इन मुकदमों को तेजी से निबटाना राज्य की सिविल और राजस्व अदालतों की बड़ी चुनौती है.
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल
 हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह महसूस किया है कि देश में पांच-दस साल से भी अधिक समय से लंबित मुकदमों को तेजी से निबटाये बगैर न्याय व्यवस्था को जनहितकारी नहीं बनाया जा सकता. उसने इसके लिए सभी अदालतों को सप्ताह में एक-दो दिन केवल पुराने मुकदमों को निबटने के लिए नियत करने को कहा है, लेकिन जजों की कमी के कारण अब भी मुकदमों का बोझ कम नहीं हो रहा है.  जमानत और न्याय के लिए लाखों लोग सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं.
उच्च न्यायालय और राज्य की निचली अदालतों में जजों के अनेक पद खाली
दरअसल बिहार में त्वरित न्याय और मुकदमों के त्वरित निष्पादन की राह में कई बाधाएं हैं. पहली बाधा तो पटना उच्च न्यायालय और बिहार की निचली अदालतों में बड़ी संख्या में जजों के पदों का खाली होना है. पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधिशों के पहले से 11 पद खाली थे. हाल में यह संख्या बढ़ कर 16 हो गयी. इसी साल अगस्त में राज्यसभा में पेश की गयी रिपोर्ट के आधार पर देखें, तो देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधियों के सबसे ज्यादा 63 फीसदी पद पटना उच्च न्यायालय में रिक्त हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जहां न्यायाधिशों के सबसे अधिक 160 पद हैं, वहां भी केवल 84 यानी 52.85 फीसदी पद खाली हैं. जिस बंबई हाई कोर्ट में सबसे कम मुकदमे लंबित हैं, वहां न्यायाधियों के 32 फीसदी पद खाली हैं. देश में केवल चार ऐसे उच्च न्यायालय (कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम तथा त्रिपुरा) हैं, जहां कोई रिक्ति नहीं है. बड़ी संख्या में जजों के पदों के रिक्त रहने का का नजीता राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है. मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है. यही हाल निचली अदालतों का है. निचली अदलतों में जजों की संख्या के मामले में बिहार उच्च प्रदेश (2097 पद), मप्र (2072 पद) और गुजरात (1963 पद) के बाद चौथे नंबर पर है, जहां 1670 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक निचली अदालतों में जजों के रिक्त पदों के मामले में बिहार गुजरात (747 रिक्त पद) के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां 643 पद रिक्त हैं. लिहाजा गुजरात लंबित मुकदमों के मामले में भी देश भर में आगे है. बहरहाल, बिहार की निचली अदालतों और पटना उच्च न्यायालय में जब तक जजों के खाली पद तेजी ने नहीं भरे जायेंगे, तब तक त्वरित न्याय या मुकदमों के बोझ को कम करना असंभव होगा.

त्वरित न्याय के उपायों पर जजों की कमी भारी
बिहार में जमीन से जुड़े पुराने मुकदमों का बोझ अब भी बड़ा है. हाल में राज्य में भूमि विवाद में हत्या की कई घटनाएं हुई हैं. यहां तक कि एक युवक ने इसी विवाद में मां और बहन तक को मार डाला. भूमि विवाद में हत्या जैसी वारदात के पीछे उत्तेजना ही नहीं, हताशा भी बड़ी वजह है. इसे त्वरित न्याय सुलभ कराने की व्यवस्था से ही दूर किया जा सकता है. मुकदमों के बोझ को कम करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए देश में कई प्रयोग हुए हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालत, लोक अदालत और मुकदमा पूर्व समझौते वगैरह, लेकिन इनसे नये मुकदमों को निबटाने में भले मदद मिली है, पुराने मुकदमों का बोझ कम नहीं हुआ है. खास कर जमीन संबंधी मुकदमों का बोझ. अब भी 20-25 सालों से ऐसे मुकदमे लंबित हैं.

देश में जजों की कमी व लंबित मुकदमों की स्थिति
त्नदेश में प्रति दस लाख की आबादी पर 17 जज हैं, जबकि यह संख्या 50 होनी चाहिए.
त्नदेश  की सभी अदालतों में करीब पांच हजार (23 फीसदी) जजों की कमी है.
त्नदेश की सभी जिला एवं सत्र अदालतों में 2.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं.
त्नकरीब 20 लाख मुकदमे ऐसे हैं, जो दस साल भी अधिक समय से चल रहे हैं.
त्न सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जजों के सभी पद भर दिये जाएं, तो
लंबित मुकदमों का औसत प्रति जज 1,625 होगा.
                                          (लोकसभा , 31.12.2013 की रिपोर्ट  के आधार पर)

पटना उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे
जमानत याचिका 0.56 लाख
कुल सिविल व क्रिमिनल वाद 1.35 लाख
त्नउच्च न्यायलय, पटना में जमानत याचिकाओं का औसत प्रति न्यायाधीश 2074.
त्नसिविल व क्रिमिनल मुकदमों का औसत प्रति न्यायाधीश 5000.  

निचली अदलतों में जजों की अधिक संख्या वाले पांच राज्यों की स्थिति
राज्य कुल पद खाली रिक्त
उत्तर प्रदेश 2097 1761 336
महाराष्ट्र 2072 1784 288
गुजरात 1963 1216 747
बिहार 1670 1027 643
मध्य प्रदेश 1460 1243 217
                   स्नेत : लोकसभा, 31.12.2014

उच्च न्यायालयों में जजों के पद
उच्च न्यायालय कुल पद खाली रिक्त
इलाहाबाद 160 76 84
बंबई          94 64 30
पंजाब व हरियाणा 85 54 31
कर्नाटक 62 32 30
दिल्ली 60 40 20
मद्रास 60 38 22
कलकत्ता 58 44 14
मध्य प्रदेश 53 33 20
गुजरात 52 29 23
हैदराबाद 49 27 22
पटना 43 32 16
जम्मू-कश्मीर 27 10 7
ओड़िशा 27 22 5
झारखंड 25 14 11
गुवहाटी 24 17 7
छत्तीसगढ़ 22 9 13
हिमाचल प्रदेश 13 7 6
उत्तराखंड 11 6 5
मणीपुर 4 3 1
केरल (38), मेघालय (3),सिक्किम (3) तथा त्रिपुरा (4) उच्च न्यायालयों में न्यायाधिशों का कोई पद रिक्त नहीं.
नोट: पटना उच्च न्यायालय का आकड़ा अद्यतन स्थिति पर आधारित.
                                  स्नेत : राज्यसभा, 1 अगस्त 2015.

तेजी से बढ़ रहा पटना हाइ कोर्ट पर मुकदमों का बोझ

तेजी से बढ़ रहा पटना हाइ कोर्ट पर मुकदमों का बोझ
आरके नीरद

दो दिन पहले (15 दिसंबर) पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के एक सजायाफ्ता व्यक्ति की जमानत याचिका पर पहले सुनायी करने के  उसके अनुरोध को ठुकरा दिया. न्यायालय ने ऐसा इसलिए किया कि सब के लिए न्याय के समान अवसर के सिद्धांत का अतिक्रमण न हो. अदालत ने यह भी टिपण्णी की कि 56 हजार जमानत याचिकाएं  पटना उच्च न्यायालय में  लंबित हैं.  विभिन्न मामलों में सजा प्राप्त हजारों लोग जमान नहीं मिलने के कारण जेलों में बंद हैं. सिविल और अपराधिक प्रकृति के 1.35 लाख मुकदमे पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े हैं. यह आंकड़ा बेशक सामान्य नहीं है. बिहार के मुकाबले बंबई हाइकोर्ट का क्षेत्रधिकार बड़ा है और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या भी बिहार से ज्यादा है. फिर भी बंबई हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत की केवल 756 और नियमित 1000 याचिकाएं लंबित हैं. 
दरअसल बिहार में त्वरित न्याय और मुकदमों के त्वरित निष्पादन की राह में कई बाधाएं हैं. पहली बाधा तो पटना उच्च न्यायालय और बिहार की निचली अदालतों में बड़ी संख्या में जजों के पदों का खाली होना है. पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधिशों के पहले से 11 पद खाली थे. हाल में यह संख्या बढ़ कर 16 हो गयी. इसी साल अगस्त में राज्यसभा में पेश की गयी रिपोर्ट के आधार पर देखें, तो देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधियों के सबसे ज्यादा 63 फीसदी पद पटना उच्च न्यायालय में रिक्त हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जहां न्यायाधिशों के सबसे अधिक 160 पद हैं, वहां भी केवल 84 यानी 52.85 फीसदी पद खाली हैं. जिस बंबई हाई कोर्ट में सबसे कम मुकदमे लंबित हैं, वहां न्यायाधियों के 32 फीसदी पद खाली हैं. देश में केवल चार ऐसे उच्च न्यायालय (कर्नाटक, मेघालय, पंजाब व हरियाणा तथा त्रिपुरा) हैं, जहां कोई रिक्ति नहीं है. बड़ी संख्या में जजों के पदों के रिक्त रहने का का नजीता राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है. मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है. यही हाल निचली अदालतों का है. निचली अदलतों में जजों की संख्या के मामले में बिहार उच्च प्रदेश (2097 पद), मप्र (2072 पद) और गुजरात (1963 पद) के बाद चौथे नंबर पर है, जहां 1670 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक निचली अदालतों में जजों के रिक्त पदों के मामले में बिहार गुजरात (747 रिक्त पद) के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां 643 पद रिक्त हैं. लिहाजा गुजरात लंबित मुकदमों के मामले में भी देश भर में आगे है. बहरहाल, बिहार की निचली अदालतों और पटना उच्च न्यायालय में जब तक जजों के खाली पद तेजी ने नहीं भरे जायेंगे, तब तक त्वरित न्याय या मुकदमों के बोझ को कम करना असंभव होगा.
दूसरी बाधा भूमि विवाद की समस्या है. बिहार में जमीन से जुड़े पुराने मुकदमों का बोझ अब भी बड़ा है. हाल में राज्य में भूमि विवाद में हत्या की कई घटनाएं हुई हैं. यहां तक कि एक युवक ने इसी विवाद में मां और बहन तक को मार डाला. भूमि विवाद में हत्या जैसी वारदात के पीछे उत्तेजना ही नहीं, हताशा भी बड़ी वजह है. इसे त्वरित न्याय सुलभ कराने की व्यवस्था से ही दूर किया जा सकता है. मुकदमों के बोझ को कम करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए देश में कई प्रयोग हुए हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालत, लोक अदालत और मुकदमा पूर्व समझौते वगैरह, लेकिन इनसे नये मुकदमों को निबटाने में भले मदद मिली है, पुराने मुकदमों का बोझ कम नहीं हुआ है. खास कर जमीन संबंधी मुकदमों का बोझ. अब भी 20-25 सालों से ऐसे मुकदमे लंबित हैं. यह न्याय के मौलिक  सिद्धांत के विपरीत है. पटना उच्च न्यायालय में करीब 1.34 लाख मुकदमे लंबित हैं. राज्य के सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमों की बात करें, तो इनकी संख्या लगभग 19 लाख है. स्पष्ट है कि यह संख्या सामान्य नहीं है. जहां मुकदमों के इस बोझ को कम करना अदालतों के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं इसके पक्षकारों के लिए न्याय पाना बड़े सब्र का हिस्सा. इन लंबित मुकदमों में बड़ी संख्या वैसे भूमि विवाद के हैं, जिनमें दशकों से अदालती फैसले की बजाय तारीखें मिल रही हैं. अकेले पटना उच्च न्यायालय में जमीन संबंधी 293 पुराने मुकदमे दर्ज हैं. इन मुकदमों में 20572 एकड़ जमीन फंसी हुई है. इसी तरह रेवेन्यू बोर्ड में 76, प्रमंडलीय आयुक्तों के न्यायालय में 21, समाहर्ताओं के यहां 272, अपर समाहर्ताओं के यहां 218 तथा एसडीओ के यहां 184 मुकदमे भूमि विवाद के हैं, जो सालों से लंबित हैं. ये मुकदमे भी हजारों एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़े हैं. इन मुकदमों को तेजी से निबटाना राज्य की सिविल और राजस्व अदालतों की बड़ी चुनौती है. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह महसूस किया है कि देश में पांच-दस साल से भी अधिक समय से लंबित मुकदमों को तेजी से निबटाये बगैर न्याय व्यवस्था को जनहितकारी नहीं बनाया जा सकता. उसने इसके लिए सभी अदालतों को सप्ताह में एक-दो दिन केवल पुराने मुकदमों को निबटने के लिए नियत करने को कहा है. इसमें भूमि विवाद के पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निबटाने की जरूरत होगी, ताकि राज्य की एक बड़ी समस्या का हल निकल सके.  


परिचय
नाम : आरके नीरद
पेशा : पत्रकार व लेखक
संबद्ध : आकाशवाणी व दूरदर्शन, न्यूज 11, सहारा नेशनल व साधना, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वर्षो तक संबद्ध. प्रभात खबर (हिंदी दैनिक) से 22 सालों से सक्रिय रूप से संबद्ध. अनेक पत्र-पत्रिकाओं में लेख, लघुकथाख् समीक्षा व कविताएं प्रकाशित.
सम्मान : झारखंड मीडिया फैलोशिप सहित कई सम्मान.
विशेष : ‘जनपक्षीय् पत्रकारिता और हरिवंश’ पर पीएचडी उपाधि के लिए सिदो-कान्हू मुमरूं विश्वविद्यालय, दुमका, झारखंड के अधीन शोधरत.
संप्रति : प्रभात खबर (पटना) में मुख्य उप संपादक.
संपर्क का स्थायी पता : कमलाबाग कालोनी, दुधानी, दुमका, झारखंड
मोबाईल् : 09431177865